Election Commission delisted 345 political parties: चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने देशभर में पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त 345 राजनीतिक दलों को डिलीस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम उन दलों पर लागू हो रहा है जिन्होंने 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा या जिनका पता उपलब्ध नहीं है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाना है।
क्या होते हैं RUPPs?
RUPPs यानी Registered Unrecognised Political Parties वे दल होते हैं जो या तो हाल ही में पंजीकृत हुए हैं, या जिन्हें राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिली है, या जिन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे दल मान्यता प्राप्त दलों जैसी सुविधाएं नहीं पाते हैं, जैसे कि आरक्षित चुनाव चिन्ह, दूरदर्शन/आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण का समय, इत्यादि। हालांकि, ये दल टैक्स छूट (Income Tax Act की धारा 13A), सामान्य चुनाव चिन्ह और 20 स्टार प्रचारक तय करने जैसी सीमित सुविधाओं के पात्र होते हैं।
क्यों हो रही है यह कार्रवाई?
ECI के अनुसार, बहुत से RUPPs ने जरूरी शर्तें पूरी नहीं की हैं—जैसे समय पर चुनाव लड़ना, सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना और कार्यालय का संचालन करना। आयोग का मानना है कि इन गतिविधियों की अनदेखी लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए ऐसे दलों को लाभों की सूची से हटाया जा रहा है।
राजनीतिक दल का पंजीकरण कैसे होता है?
किसी भी राजनीतिक संगठन को बनने के 30 दिनों के भीतर ECI के पास आवेदन देना होता है। यह प्रक्रिया Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A के तहत होती है। आवेदन के बाद पार्टी का नाम दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय अखबारों में दो दिन तक प्रकाशित किया जाता है और आयोग की वेबसाइट पर भी डाला जाता है, ताकि लोग 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकें।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के 2002 के एक फैसले के अनुसार, ECI को किसी भी पार्टी का पंजीकरण पूरी तरह से रद्द करने का स्पष्ट अधिकार नहीं है—जब तक कि धोखाधड़ी न साबित हो। इसलिए वर्तमान कार्रवाई सिर्फ लाभ हटाने तक सीमित है, न कि कानूनी रूप से पार्टी को समाप्त करने तक।
राष्ट्रीय और राज्य पार्टी बनने की शर्तें
➤ राष्ट्रीय पार्टी (National Party) के लिए शर्तें:
- कम से कम चार राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना और न्यूनतम 4 लोकसभा सीटें जीतना।
- कम से कम 2% लोकसभा सीटें (अभी के अनुसार 11 सीटें) तीन राज्यों से जीतना।
- कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
➤ राज्य पार्टी (State Party) के लिए शर्तें:
- विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें जीतना।
- लोकसभा चुनाव में राज्य से 6% वोट और 1 सीट जीतना।
- विधानसभा की कुल सीटों का 3% या कम से कम 3 सीटें जीतना।
- लोकसभा में राज्य को आवंटित 25 सीटों में से हर 25 पर 1 सीट जीतना।
- राज्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना।
चुनाव आयोग का यह कदम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और सिस्टम से निष्क्रिय व बेनामी दलों को हटाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।